छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन ने रोका बाल विवाह

 महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से नाबालिग कन्या का विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम पचरी तहसील अकलतरा में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां बालिका की उम्र 17 वर्ष 08 माह 18 दिन होना पाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया एवं लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया। दल में एकीकृत बाल विकास परियोजना अकलतरा से पर्यवेक्षक करिश्मा झाड़े, डाटा एनालिस्ट धीरज राठौर, परामर्शदाता प्रजेश शर्मा, आरक्षक अंजना लकड़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला भारद्वाज उपस्थित थे।

 

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