छत्तीसगढ़

बिना लाइसेंस-बीमा के गाड़ी चलाना अपराध तो है ही, चालक के लिए मुसीबत भी है : आरबी घोरे

 अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरबी घोरे ने रविवार को आदर्श विद्यालय केदारपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाना अपराध तो है ही इससे चालक को कई मुसीबतो का सामना करना पड़ सकता है। यदि बिना लाइसेंस व बीमा के वाहन चलाते हुए दुर्घटना में किसी व्यक्ति घायल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को लाखों का क्षति पूर्ति रकम चालक को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा लोगों को भी अपनी वाहन जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें चलाने नहीं देनी चाहिए।

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