छत्तीसगढ़

शिविर में महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में दी गई जानकारी

 अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी. घोरे के मार्गदर्शन में तालुका विधिक सेवा समिति सीतापुर की ओर से जनपद पंचायत के सभागार में महिलाओं को विधिक जागरूकता के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित की गई। शिविर में व्यवहार न्यायाधीश सीतापुर के  सुरेश टोप्पों की ओर से महिलाओं को गिरफ्तारी पूर्व पर तथा गिरफ्तारी पश्चात महिलाओं के अधिकार, जमानत संबंधित, विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई।

शिविर में रिटेनर अधिवक्ता सपना कश्यप की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नशा मुक्ति, एम.बी.एक्ट, प्रकरणों में राजीनामा के संबंध में, प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा भारतीय दंड संहिता 498 ए तथा महिलाओं के विरूद्ध अन्य अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने प्रतिभागियों को उनके साथ घटना तथा उनके समक्ष घटित हो रहे घटना तथा घटना के संबंध में जानकारी होने पर उचित माध्यम विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी  मधुबाला जैन की ओर से कार्यकर्ताओं को दिये गये जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में प्रचार व प्रसार के लिए आह्वान किया गया।

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