छत्तीसगढ़

निकास वापसी अनुरोध व त्रुटि सुधार मोड के संबंध में दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण

 संचालक पेंशन व भविष्य निधि से प्राप्त निर्देशानुसार निकास वापसी अनुरोध (एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट)/त्रुटि सुधार मोड (इरर रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल) के संबंध में आज ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं संबंधित लिपिकों को प्रशिक्षण दिया गया। 

प्रशिक्षण में जीपीएफ ऋणात्मक शेष एवं ऑनलाइन जी.पी.एफ., अंतिम भुगतान के प्रकरणों तथा पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण वित्त निर्देश 33/2007 एवं 28/2018 के तहत पेंशन प्रकरणों का अविलम्ब निराकरण करने के लिए सभी डी.डी.ओ. को निर्देशित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय चौधरी एवं जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी मौजूद थे। 

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