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Dhanbad judge murder case: जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार, अगले हफ्ते सजा का ऐलान

रांची (छत्तीसगढ़ दर्पण)। झारखंड के धनबाद में आज से एक साल पहले 28 जुलाई 2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस में अदालत ने गुरुवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जज को ऑटोरिक्शा से कुचले जाने के ठीक एक साल बाद रांची की सीबीआई की स्पेशल अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब आज न्यायाधीश उत्तम आनंद की पुण्यतिथि भी है। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने जज हत्याकांड पर अपना फैसला सुनाया।
 

धनबाद जज हिट एंड रन मामले की जांच की निगरानी झारखंड हाई  कोर्ट कर रहा था। सुनवाई फरवरी में शुरू हुई जब विशेष अदालत ने धनबाद के दिगवाडीह के ऑटोरिक्शा चालक राहुल वर्मा और उसके साथी लखन वर्मा के खिलाफ आरोप तय किए। हत्या के लगभग एक महीने बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंपा था, जिसने अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की था। अब जज उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा दोषी करार दिया है।

बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद 28 जुलाई, 2021 को सुबह लगभग 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ जॉगिंग कर रहे थे, जब ऑटोरिक्शा उनकी तरफ बढ़ा और पीछे से टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

बताया जाता है कि जज धनबाद में माफिया हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे और उन्होंने दो गैंगस्टरों के जमानत अनुरोधों को भी खारिज कर दिया था। वहीं एक विधायक के करीबी से जुड़े एक हत्या के मामले की भी सुनवाई कर रहे थे।

 

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