क्राइम पेट्रोल

नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवती समेत 3 को आजीवन कारावास

 कोरबा (छत्तीसगढ़ दर्पण)। जिला कोर्ट ने किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने वाले दो युवकों और इस घटना में साथ देने युवती को आजीवन कारावास की सजा दी है।

विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने आरोपियों रानी मिरी 22 वर्ष, जुनैद और साहिल को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बता दे कि वर्ष 2018 में पीड़िता को युवती पहले निहारिका स्थित चौपाटी लेकर पहुंची और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसे खाने में कुछ नशीली दवा मिला दी। नशा के आगोश में समाई किशोरी को दो युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए। दूसरा युवक युवती को लेकर बाल्को के इलाके में गया जहां दोनों युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस बीच युवती इस घटना को देखती रही पर आरोपियों को रोका नहीं। 

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