क्राइम पेट्रोल

आर्यन खान की इस याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत तैयार...

 मुंबई (छत्तीसगढ़ दर्पण)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वह याचिका बुधवार को मंजूर कर ली, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया था। अदालत ने आर्यन का जमानत बाण्ड भी रद्द कर दिया।

‘क्रूज ड्रग्स’ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। आर्यन ने अपनी जमानत की शर्तों के तहत अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराया था। उन्हें बहुचर्चित ड्रग्स मामले में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जांच एजेंसी ने मई में दायर आरोप-पत्र में आर्यन का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया था।

एनसीबी ने ‘पर्याप्त साक्ष्य के अभाव’ में आर्यन खान एवं पांच अन्य को छोड़ दिया था। इसके बाद आर्यन ने वकील अमित देसाई और राहुल अग्रवाल के माध्यम से पासपोर्ट वापस किये जाने की अर्जी दायर की थी।

गत 30 जून को आर्यन ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष अर्जी दायर करके पासपोर्ट वापस किये जाने का अनुरोध किया था।

चौबीस-वर्षीय आर्यन की याचिका पर एनसीबी ने अपने जवाब में कहा था कि उसे पासपोर्ट लौटाये जाने को लेकर आपत्ति नहीं है। एनसीबी ने आगे कहा था कि आर्यन के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन की याचिका मंजूर कर ली। पिछले साल तीन अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक क्रूज पोत पर छापे के बाद एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका मंजूर किये जाने से पहले आर्यन को 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

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