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एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई : ड्रग तस्करों की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त...

कोलकाता (छत्तीसगढ़ दर्पण)। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एक सक्षम प्राधिकारी ने ओडिशा के गंजम जिले के दो गांजा तस्करों के स्वामित्व वाली 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस ने कहा कि गंजम में बुगुडा क्षेत्र के दो भाइयों बनमाली प्रधान और अरुण कुमार प्रधान की संपत्तियों को जब्त करने के लिए ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आदेश पारित किया गया है।

106 किलो गांजा और 517 ग्राम अफीम जब्त
एसटीएफ ने 29 अप्रैल 2022 को दोनों भाइयों के कब्जे से 106 किलोग्राम गांजा और 517 ग्राम अफीम जब्त की थी। उन्होंने कहा कि बाद में, वित्तीय जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि अरुण और बनमाली ने कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।
वित्तीय जांच के जरिए एसटीएफन ने की संपत्ति की पहचान

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 'वित्तीय जांच के जरिए अवैध रूप से प्रतिबंधित गांजा और अफीम के कारोबार से आरोपी व्यक्तियों द्वारा अर्जित 3 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति की पहचान की गई और उसे जब्त कर लिया गया। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68 (एफ) के प्रावधान के अनुसार, अवैध ड्रग्स व्यवसाय से अर्जित संपत्तियों की जब्ती / जब्ती की पुष्टि के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक के कार्यालय को भेजा गया था।

छह वर्षों की भीतर अर्जित की गई संपत्ति
दोनों की जब्त की गई संपत्ति में बुगुडा में पांच व्यावसायिक भवन, आठ जमीन की संपत्ति, विभिन्न बैंकों के 19 खातों में जमा राशि, दो वाहन और 595 ग्राम सोने के गहने शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये संपत्तियां पिछले छह वर्षों के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध धन से आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थीं।

26 जुलाई को पारित किया गया संपत्ति जब्त करने का आदेश

26 जुलाई, 2022 को, एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता ने फ्रीजिंग / जब्ती आदेश की पुष्टि करने के लिए आदेश पारित किया है, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत एसटीएफ मामले में 3 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में संपत्ति जब्त की गई है। बता दें, सक्षम प्राधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए आदेश पारित करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।

सोने के आभूषण बरामद
जब्त की गई संपत्तियों में बुगुडा स्थित पांच व्यावसायिक भवन, 8 जमीन जायदाद, विभिन्न बैंकों के 19 खातों में बैंक बैलेंस, दो वाहन और 595 ग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं। यह संपत्ति पिछले छह वर्षों के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध धन से आरोपी व्यक्तियों के नाम पर और साथ ही उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थी।

 

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