बड़ी खबर : अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र...
भूलवश एक गलत शब्द का किया इस्तेमाल : अधीर रंजन
नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी उस टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया।
चौधरी ने कहा, ‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान फिसलने से कारण हुआ। मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें।’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इसी विषय को लेकर शनिवार को राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आईपीसी की धारा 153 (बी) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिंडोरी के एएसपी जगन्नाथ मार्कन ने बताया कि एफआईआर को दिल्ली भेजा जा रहा है। हम एक-एक करते आपको दोनों धाराओं के बारे में बताते हैं।
धारा 153 (बी) तब लगाई जाती है जब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाना जैसी बात कही गई हो। यह भी अजमानतीय है (नॉन बेलेबल), और संज्ञेय है । इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसा अपराध सार्वजनिक पूजा स्थल पर किया जाए, तो यह अपराध गंभीर हो जाता है। इसमें 5 वर्ष की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह भी संज्ञेय किस्म का अपराध है और यह अजमानतीय भी है।

