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नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 6 महीने के लिए बढ़ा

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। केन्‍द्र सरकार ने नगालैंड और अरूणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्‍पा के अंतर्गत अशांत क्षेत्र का दर्जा और छह महीने के लिए बढा दिया है। पूर्वोत्‍तर के इन दोनों राज्‍यों के अन्‍य पांच जिलों में आंशिक रूप से यह कानून लागू किया गया है। उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ सशस्‍त्र बलों के अभियान को जारी रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

गृहमंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नौ जिलों- दीमापुर, न्‍यूलैंड, चुमोकेडिमा, मोन, किफायर, नॉकलेक, फेक, पेरेन और ज्‍यूहेबोतो तथा नगालैंड के अन्‍य चार जिलों - कोहिमा, मोकोचुंग, लंगलेंग और वोखा के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून आज से और छह महीने के लिए बढा दिया गया है। नगालैंड में 16 जिले हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को असम, नगालैंड और मणिपुर में पहली अप्रैल से यह कानून लागू करने की घोषणा की थी।

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