हिंदुस्तान

बीआरएस नेता कविता की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ दिल्ली शराब नीति से संबंधित दर्ज किए गए धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिका को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने धन शोधन मामले में सुश्री कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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