14 वर्ष से कम बालक व बालिकाओं को किसी तरह नियोजित करना अपराध
उक्त नियमों को लागू व पालन कराने के उद्देश्य से जिले में श्रम विभाग महिला व बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा पुलिस विभाग की जिला टास्क फोर्स की टीम की ओर से 29 नवम्बर 2022 को बैकुण्ठपुर व पटना क्षेत्र के 50 से अधिक संस्थानों में निरीक्षण किया गया व नियोजकों को समझाईश दी गई।

