भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए करें सहयोग
दुर्ग (छत्तीसगढ़ दर्पण)। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बालक जो सड़क किनारे भीख मांगते हैं और वही रहते पाए जाते हैं उनके देख-रेख, पुनर्वास एवं समाज में एवं एकीकरण किए जाने का प्रवाधान है।
भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पहचान कर संरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों से अपील किया गया है कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगते दिखे तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी व महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 0788-2213363 पर जानकारी दे सकते हैं।

