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हनी ट्रैप में फंसा सेना का जवान, महिला एजेंट के झांसे में आकर शेयर किये महत्वपूर्ण दस्तावेज

रायपुर (छ.ग. दर्पण)। राजस्थान के जोधपुर जिले में इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले सेना के एक आरोपी जवान को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हनी ट्रैप (honey trap) का शिकार जवान भारतीय सेना की खूफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को भेज रहा था।

आरोपी जवान का नाम प्रदीप कुमार है। पुलिस के अनुसार, कुमार तीन साल पहले भर्ती हुआ था और उसे अत्यधिक संवेदनशील जोधपुर रेजिमेंट में तैनात किया गया था। उसे इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की एक महिला एजेंट ने हनीट्रैप में फंसा लिया। पुलिस का मानना है कि सैन्य और सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई थी।

आरोपी जवान छह महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए महिला के संपर्क में आया था। महिला ने उसके सामने मध्य प्रदेश की रहने वाली छदम के तौर पर अपना परिचय दिया। उसने शादी का झांसा देकर भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मांगे। इस दौरान महिला ने प्रदीप कुमार को विश्वास दिलाया कि वह बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करती है।

पाकिस्तानी महिला से करता था व्हाट्सएप चैट

राजस्थान इंटेलिजेंस डीजी उमेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि हमनें 24 साल के प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है जो गंग नहर उत्तराखंड का रहने वाला है। प्रदीप 3 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था जहां ट्रेनिंग के बाद प्रदीप की पहली पोस्टिंग गनर के रूप में हुई थी।

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50 लाख की लूट : कुछ संदेही पुलिस की हिरासत में, जारी है पूछताछ...

 रायपुर (छत्तीसगढ़ दर्पण)। राजधानी में सरेराह अनाज व्यापारी से हुई 50 लाख की लूट मामले में पुलिस कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे इस घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। आशंका है कि जल्द ही राजधानी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर मीडिया को इसकी जानकारी भी देगी।

दरसअल ये पूरी घटना सोमवार की है। पीड़ित नरेंद्र खेत्रपाल की माना थाना क्षेत्र के डूमरतराई स्थित अनाज होलसेल मार्केट में थोक अनाज की दुकान है। कारोबारी नरेंद्र को सोमवार को बैंक में 50 लाख जमा करने थे। रुपये लेकर नरेंद्र दुकान सुबह आया हुआ था, लेकिन बैंक की सरकारी छुट्टी होने के चलते वो इन रुपयों को जमा नहीं कर पाया था। रात में दुकान बंद कर अपनी स्कूटी में 50 लाख नगदी लेकर घर निकला हुआ था। इतने में रात 9 बजे के करीब देवपुरी पेट्रोल पंप स्थित मिंटू पब्लिक स्कूल के पास तीन बाइक में छह लड़के पीछे से आये और उसकी स्कूटी को जानबूझकर टक्कर मारी। इसके बाद बाइक सवार बीच रास्ते मे उसे रुकवाकर गाली गलौज करते हुए डंडे से बेदम पीटने लगे।

कारोबारों खून से लथपथ जब जमीन पर गिर पड़ा तो लुटेरे स्कूटी में रखे नगदी से भरा बैग लूटकर पचपेड़ी नाका की ओर भाग निकले। इधर इस घटना के बाद मौके पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, तेलीबांधा टीआई सोनल ग्वाला, माना टीआई सहित पुलिस और क्राइम की टीम पहुंची। घायल कारोबारी के सिर, हाथ और सीने में चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया।

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शादी के बाद पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाना अपराध है या नहीं ? अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला

 नई दिल्ली (छत्तीसगढ़ दर्पण)। शादी के बाद पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना अपराध है या नहीं इसको लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर हाईकोर्ट के जज एकमत (split Verdict) नहीं थे। दोनों जजों ने इस पर अलग-अलग राय जाहिर की।अब इस कारण इस मामले को तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। अब ये तीन जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा वैवाहिक रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा।

जजों के विचारों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर मतभेद
वैवाहिक रेप मामले पर जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर सुनवाई कर रहे। दोनों की राय में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर डिफरेंस था। इस वजह से इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा गया। पीठ ने याचिकाकर्ता को अपील करने की छूट दी है। सूत्रों के मुताबिक जज राजीव रेप को अपराध की श्रेणी में रखना चाहते थे। इनका कहना था कि शादी के बाद पत्नी की बिना परमिशन के शारीरिक संबंध बनाने पर पति को सजा होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस हरीशंकर इस पर सहमत नहीं थे और बोले की ये गैरकानूनी नहीं।

मैरिटल रेप (Marital Rape) अपराध है या नहीं इस पर दिल्ली हाईकोर्ट को 11 मई को अपना निर्णय सुनाना था। केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले तरफदारी की लेकिन बाद में उसमें बदलाव की वकालत की। हालांकि 21 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इतनी प्रतिशत महिलाओं को आज भी करना पड़ता है सामना
वैवाहिक रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता हो, लेकिन आज भी कई ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं, जिन्हें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-5) के अनुसार, देश में आज भी 29 फीसदी से अधिक महिलाएं अपने पति के शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

महिला को न करने का है पूरा अधिकार
वैवाहिक रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि महिला शादीशुदा हो या नहीं, दोनों के सम्मान में किसी तरह का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा महिला शादीशुदा है या नहीं उसे असहमति से बनाए जाने वाले संबंध को न कहने का पूरा हक है।

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